खरी खरी - 174 : क्या विधान सभा में विधायक द्वारा पाक समर्थक नारे लगाए जा सकते हैं ?
जम्मू - कश्मीर विधान सभा के अंदर 11 फरवरी 2018 को जब हमारे सैनिक जम्मू के सैन्य कैम्प में आतंकवादियों से मुठभेड़ कर रहे थे , नेशनल कांफ्रेंस के एक विधायक ने जिस तरह 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाया और बाद में भी अपने बयान पर कायम रहा, क्या यह दंडनीय कृत्य नहीं है ? कानून के हिसाब से उस व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी या नहीं ? यदि हां तो क्यों नहीं हुई ? विधानसभा में घुसे अस्तीन के सापों को कुचलने का क्या कोई कानून नहीं है ? क्या संसद या विधानसभा में कुछ भी बोलने की छूट है ?
यह बहुत दुःखद है कि एक तरफ ऐसे राष्ट्रद्रोही लोगों को दंडित नहीं किया जाता और दूसरी तरफ सेना पर अपनी ड्यूटी सतर्कता से करने पर सरकार समर्थक FIR दर्ज की जाती है । राज्य में केंद्र समर्थित साझा सरकार है । सेना पर FIR दर्ज करना बड़े शर्म की बात है । इससे सेना के सम्मान को ठेस लगती है । हम जानते हैं हमारी बहादुर सेना का मनोबल इन लोगों की अशिष्टता से नहीं टूटेगा । पूरा देश सेना के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा । भलेही लाख नारे लगाओ, पत्थर फेंको और FIR दर्ज करो हिन्द की सेना अपना काम करती रहेगी । यह सुखद है कि 12 फरवरी 2018 को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने FIR पर कार्यवाही नहीं करने का आदेश दिया है । हिन्द के सैनिक तुझे प्रणाम... जयहिन्द ।
पूरन चन्द्र काण्डपाल
13.02.2018
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