खरी खरी -909 : सरकारी स्कूलों में अफसरों के बच्चे
इलाहाबाद हाईकोर्ट को हार्दिक नमन जो उस न्यायालय ने सरकारी स्कूलों की दुर्दशा पर एक जनहित याचिका पर 18 अगस्त 2015 को सख्त कदम उठाया था | तब उम्मीद जगी थी कि सरकारी स्कूलों की हालत सुधर जाएगी क्योंकि नेताओं, सरकारी अफसरों, बाबुओं, और जजों के बच्चे अब इन स्कूलों में पढेंगे | तब से इस 6 वर्ष के बीच कितने सरकारी अफसरों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाया इस बात की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।
तब यह भी उम्मीद जगी थी कि उत्तराखंड सहित देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भी यह क़ानून लागू होना चाहिए | यह बात भी संज्ञान में नहीं है । यदि कोई मित्र इस बारे में जानकारी रखते हैं तो कृपया साझा करें । हम उस जनहित याचिकाकर्ता को हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिसने इस ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया । यदि उक्त सरकारी अधिकारी, सरकारी स्कूलों के अध्यापक, सभी सरकारी कर्मचारी, राजनीतिज्ञ अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे तो उस स्कूल की दशा अवश्य सुधर जाएगी और सभी स्कूलों में स्टाफ सहित पूर्ण इफ्रास्ट्रकचर दुरुस्त हो जाएगा। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों का शिक्षा स्तर भी उत्कृष्ट बन जाएगा।
पूरन चन्द्र काण्डपाल
23.08.2021
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