Sunday 28 April 2019

Bilkis bano : बिलकिस बानो

खरी खरी - 419 : अंततः बिलकिस को मिला न्याय

(निर्भया को अभी तक नहीं मिला न्याय । )

          उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये बतौर मुआवजा, नौकरी और आवास देने का आदेश  सुनाया है । सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में आदेश दिया है ।  सर्वविदित है कि हिंसक भीड़ ने 5 महीने की गर्भवती बिलकिस बानों के साथ अहमदाबाद के पास रणधीकपुर गांव में 3 मार्च 2002 को सामूहिक बलात्कार किया था और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी ।

      उच्चतम न्यायालय की पीठ को गुजरात सरकार ने सूचित किया कि इस मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है । पीठ को यह भी बताया गया कि पुलिस अधिकारियों के पेंशन आदि लाभ रोक दिए गए हैं । इसी प्रकार बंबई उच्च न्यायालय ने दोषी आईपीएस अधिकारी की दो रैंक पदावनति कर दी है । बिलकिस बानो ने इससे पहले शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका पर उन्हें पांच लाख रुपये मुआवजा देने की राज्य सरकार की पेशकश ठुकराते हुये ऐसा मुआवजा मांगा था, जो दूसरों के लिये नजीर बने ।

    शीर्ष अदालत ने इससे पहले गुजरात सरकार से कहा था कि बंबई उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए आईपीएस अधिकारी सहित सभी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दो सप्ताह के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए । बिलकिस की वकील ने इससे पहले न्यायालय से कहा था कि राज्य सरकार ने दोषी ठहराए गए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है ।

     बिलकिस की अधिवक्ता ने कोर्ट से यह भी कहा था कि गुजरात में सेवारत एक आईपीएस अधिकारी इस साल सेवानिवृत्त होने वाला है जबकि चार अन्य पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी पेंशन समेत सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ रोकने जैसी कार्रवाई भी नहीं की गई है । राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता ने सफाई देते हुए कहा था कि इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

     बिलकिस ने उसे मिले मुआवजे का एक हिस्सा साम्प्रदायिक हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने का संकल्प किया है । बिलकिस को भलेही न्याय पाने में 17 वर्ष लगे परन्तु उसने न्यायपालिका पर अंत तक भरोसा रखा । बिलकिस के केस से न्यायपालिका पर देश का भरोसा बहुत मजबूत हुआ है ।

(निर्भया को कब न्याय मिलेगा ? हे न्याय !!)

पूरन चन्द्र काण्डपाल
29.04.2019

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