मीठी मीठी - 324 : अलविदा अनुच्छेद 370
अंततः 2014 में किया गया एन डी ए सरकार का वायदा 2019 में पूरा हुआ । कल 05 अगस्त 2019 को भारत के जम्मू - कश्मीर राज्य से राज्य को विशेष स्वायतता देने वाला अनुच्छेद 370 की सब धारा (2) और (3 ) को हटाया गया और साथ ही राज्य का पुनर्गठन भी किया गया जिसमें जम्मू - कश्मीर को विधान सभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को बिना विधान सभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया ।
इससे पहले राज्य के अधिकतर भागों में धारा 144 लगा दी गई और इंटरनेट सेवा भी अवरुद्ध कर दी गई ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे और कोई कानून - व्यवस्था की समस्या पैदा एन हो । वहां के दो पूर्व मुख्यमंत्री नजरबंद है इसके साथ ही 27 अक्टूबर 1947 का वह अस्थाई अनुच्छेद पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर से समाप्त हो गया । साथ ही जम्मू - कश्मीर का संविधान भी समाप्त हो गया । अनुच्छेद 370 का अंश (1) नहीं हटाया गया । वर्ष 1947 में अनुच्छेद 370 का विशेष दर्जा तत्कालीन महाराजा हरिसिंह की मांग पर दिया गया क्योंकि वे इसके बिना भारत में विलय को तैयार नहीं हुए जबकि पाकिस्तान महाराजा की कोई भी मांग पूरा करने को तैयार हो गया था ।
अब भारत 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का गणतंत्र हो जाएगा । राज्य सभा में बिल के पक्ष में 125 और विपक्ष में 61 वोट पड़े और बिल पास हो गया । विरोधी दलों का मानना है कि उन्हें विश्वास नहीं किया गया । एन डी ए के कुछ सहयोगी दलों ने राज्यसभा से बहिर्गमन किया । आशा की जानी चाहिए कि जम्मू - कश्मीर राज्य के इस पुनर्गठन से अब इस क्षेत्र में शांति स्थापित होगी और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का तीव्र गति से विकास होगा ।
पूरन चन्द्र कांडपाल
06.08.2019
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